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यूपी: Notice के बाद मस्जिद पर नहीं होगा बुलडोजर का एक्शन, जानें क्या है कारण।

सार्वजनिक भूमि पर बनी मस्जिद को हटाने का प्रशासन ने चस्पा किया था Notice, मस्जिद को खाली करने का 8 अप्रैल का डेट निर्धारित था लेकिन एडीएम कोर्ट में अपील पेंडिंग होने की वजह मस्जिद बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि Notice के बाद मस्जिद में पंखा इन्वर्टर और अन्य सामान मस्जिद कमेटी ने निकाल लिया है।

आप को बता दें कि कुशीनगर के तमकुही राज तहसील क्षेत्र के गड़हिया चिंतामन गांव की रास्ते की भूमि पर लगभग 20 वर्ष पूर्व लोगों द्वारा अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण कराया गया था। जिसके विरुद्ध गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा लगातार प्रशासन से मस्जिद को हटवाने का आवेदन दिया जाता रहा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने के बाद वादी द्वारा तहसीलदार न्यायालय में एक वाद दाखिल कर सार्वजनिक भूमि को खाली करने का अनुरोध किया गया था।

27 जनवरी 2025 को बेदखली का आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत मस्जिद पर नोटिस चस्पा कर 8 अप्रैल तक सार्वजनिक भूमि को खाली करने का निर्देश दिया गया था। यह पहला Notice था, लेकिन दूसरे पक्ष की अपील लंबित होने के कारण फिलहाल इस मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब कोर्ट के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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