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Punjab: कैबिनेट में छह प्रस्ताव मंजूर: मेडिकल टीचिंग फैकल्टी 65 साल में होंगे रिटायर।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में सीएम आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अलॉटियों को राहत दी गई है। सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाकर पीनल इंटरेस्ट को माफ कर दिया है।

Punjab में मेडिकल टीचिंग फैकल्टी की रिटायरमेंट उम्र अब 65 साल होगी। एमबीबीएस और एमडी के छात्रों को पढ़ाने वाले प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति 62 की उम्र में हो जाती थी। इसे तीन साल बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से मौजूदा समय में 41 प्रोफेसरों को लाभ मिलेगा। यह अहम फैसला शुक्रवार को Punjab की मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में सीएम आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में हुए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल ऑफिसर यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र जो पहले 58 साल थी, उसे बढ़ाकर 65 साल कर दिया है। 58 साल की उम्र में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के रिटायर होने पर उन्हें 65 साल की उम्र तक एक्सटेंशन दी जाएगी। यानी 7 साल के लिए चाहे तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर सकते हैं। 58 साल की उम्र में इन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का जो आखिरी वेतन होगा, उसे ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सटेंशन देते हुए वेतन दिया जाएगा।

एजी ऑफिस में 58 पद आरक्षित किए गए

वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जानकारी दी है कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट जनरल (AG) ऑफिस में 58 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके लिए पंजाब कैबिनेट ने पंजाब लॉ ऑफिसर्स (एंगेजमेंट) एक्ट, 2017 में संशोधन को मंजूरी दी है।

इस संशोधन के तहत मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने दलित वर्ग के वकीलों को सरकारी वकील बनने का बेहतर अवसर देने के लिए आय सीमा को 50% तक घटा दिया है, जिससे इन 58 आरक्षित पदों में से खाली पड़े 15 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा किया जा सके।

चीमा ने यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने केवल तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरियों में ही SC/ST वर्ग को आरक्षण दिया, लेकिन क्लास-1 अधिकारियों के पदों पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अब इस संशोधन के बाद AG ऑफिस के सीनियर एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल जैसे उच्च पदों पर भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।
इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के आवंटियों को ओटीएस का लाभ

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अलॉटियों को सरकार ने राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाकर पीनल इंटरेस्ट को माफ कर दिया है। नाॅन कंस्ट्रक्शन फीस पर अब तक जो जुर्माना लगाया गया है, उसका केवल 50 प्रतिशत ही अलॉटियों को जमा कराना होगा। प्रदेशभर में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अलॉटियों को इसका लाभ मिलेगा। वित्तमंत्री चीमा ने कहा कि इससे पहले सरकार ने गमाडा, गलाडा और इंडस्ट्री के क्षेत्र में ओटीएस देकर रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ा लाभ पहुंचाया है।

ब्लॉकों के पुनर्गठन और 100 मीटर तक ईको सेंसिटिव जोन को मंजूरी

भौगोलिक और प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने, कार्य कुशलता में सुधार, खर्च कम करने और विधायी समन्वय बनाए रखने के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य में मौजूदा ब्लॉकों के पुनर्गठन और इसे तर्कसंगत बनाने के लिए भी हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश के वन क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे में ईको सेंसिटिव जोन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालय को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

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