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पंजाब पुलिस में भविष्य में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में अब भर्ती हो सकेंगे ट्रांसजेंडर, पॉलिसी बनी, रिजर्व कैटेगरी के समान मिलेंगे लाभ
पंजाब पुलिस में भविष्य में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर भी हिस्सा ले पाएंगे। पुलिस ने ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 को अमल में लाते हुए इस संबंधी पॉलिसी बनाई है। इसके पीछे कोशिश ट्रांसजेंडर लोगों को एक समान अवसर मुहैया करवाना है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस संबंधी सभी शाखाओं को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में साफ किया है कि इन्हें रिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। साथ ही अन्य रिजर्व कैटेगरी के तरह इन्हें बनते लाभ दिए जाएंगे।
पंजाब पुलिस की तरफ से हर साल युवाओं को नौकरी के अवसर मुहैया करवाने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। ऐसे में आने वाले समय में वे उसमें भी हिस्सा ले पाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले ट्रांसजेंडर के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र जरूरी किया गया है।
शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट में महिला उम्मीदवारों के समान
इसके साथ ही उन्हें आयु वर्ग में छूट, आवेदन फीस व अन्य छूट अन्य आरक्षित वर्ग की तरह मिल पाएंगी। वहीं, शारीरिक माप परीक्षण और शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट में उन्हें महिला उम्मीदवारों के समान माना जाएगा। हालांकि शैक्षणिक योग्यता भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन में तय की जाएगी, उसका उन्हें पालन करना होगा। डीजीपी गौरव यादव की तरफ जारी पत्र में उम्मीद जताई गई है कि इससे ट्रांसजेंडर लोगों का फायदा होगा।
गौरतलब है कि इस साल के शुरू में जब चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल भर्ती निकाली थी तो ट्रांसजेंडर के तौर पर सौरव किट्टू ने आवेदन किया था। हालांकि उनको आवेदन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ पुलिस के ऑनलाइन आवेदन फार्म में महिला-पुरुष दो कॉलम थे। ट्रांसजेंडर के लिए कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद वे इसके खिलाफ हाईकोर्ट तक गई थीं। साथ ही इसके बाद उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया था। साथ ही वह चंडीगढ़ पुलिस में नौकरी के लिए आवेदन करने वाली देश की पहली ट्रांसजेंडर बनी थीं।
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