
पटाखे चलाने के दिशानिर्देश जारी, दिवाली और गुरुपर्व पर कब से कब चला सकेंगे, जानें यहां
जालंधर के डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने आदेश जारी किया है कि जिला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा के अंदर सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति दीवाली और गुरु पर्व त्योहारों के अवसर पर पटाखों, विस्फोटक सामग्री का उपयोग या स्टोर और बिक्री नहीं करेगा।
जारी आदेश के अनुसार दिवाली के मौके पर रात आठ बजे से रात 10 बजे तक पटाखों चलाने की अनुमति होगी। इसी तरह गुरुपर्व के अवसर पर सुबह चार बजे से सुबह पांच बजे तक और रात नौ बजे से रात 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं।
इसके अलावा क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखों का समय रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इन अवसरों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित समय के दौरान ही आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाए और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न हो।
संबंधित थाना प्रभारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि साइलेंस जोन (अस्पताल, शिक्षण संस्थान आदि के पास) में किसी भी समय पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के तेल टर्मिनलों के 500 गज के दायरे में उक्त गांव के सीमांकन और पटाखों की फायरिंग पर भी रोक रहेगी। यह आदेश पांच जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेंगे।
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