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पंजाब में 26 मई को सरकारी छुट्टी घोषित, नोटिफिकेशन जारी

पंजाब में 26 मई को होने जा रहे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुचारु ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 26 मई को सरकारी छुट्टी घोषित की है।

पंजाब सरकार के पर्सोनल विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह अवकाश राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू रहेगा। इसके अलावा चंडीगढ़ स्थित पंजाब सरकार के कार्यालयों और संस्थानों में भी यह छुट्टी प्रभावी होगी।

सरकार का कहना है कि यह निर्णय लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए प्रेरित करने और उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर देने के लिए लिया गया है। यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत घोषित किया गया है।

इस संबंध में पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व में बढ़-चढ़कर भाग लें और अपने वोट का अवश्य इस्तेमाल करें।

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