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Uttar Pradesh में Illegal Drone Operators पर बड़ी कार्रवाई – Yogi Government का सख्त आदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैर-कानूनी तरीके से ड्रोन उड़ाने वालों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग ड्रोन का गलत इस्तेमाल कर दहशत फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत भी कार्रवाई हो सकती है।

सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि बिना परमिशन ड्रोन उड़ाना बैन है, कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।” उन्होंने सभी अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि गैर-कानूनी ड्रोन गतिविधियों पर नज़र रखी जाए और जहां भी ऐसे मामले सामने आएं, तुरंत ऐक्शन लिया जाए।

सीएम योगी के आदेश

  • एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) और डीजीपी को कहा गया है कि पूरे राज्य में ड्रोन से जुड़ी गैर-कानूनी गतिविधियों की समीक्षा करें।
  • ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए, जिससे किसी भी संदिग्ध उड़ान पर तुरंत अलर्ट मिल सके।
  • हर जिले में रूटीन पेट्रोलिंग हो, ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें और पैनिक की स्थिति न बने।
  • जो लोग टेक्नॉलजी का गलत इस्तेमाल करेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।

क्यों बढ़ रही हैं ड्रोन को लेकर चिंताएं?

पिछले कुछ समय में कई घटनाओं ने लोगों में डर का माहौल बना दिया है –

  • मुज़फ्फरनगर (यूपी): दो लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने कबूतरों पर ग्रीन लाइट लगाई, जिससे लोगों को लगा कि कोई ड्रोन उड़ रहा है और इलाके में दहशत फैल गई।
  • हापुड़: पतंगों पर LED लगाकर उड़ाया गया, जिसके बाद लोग पूरी रात डरे रहे।
  • त्रिपुरा: इंडिया-बांग्लादेश बॉर्डर पर ‘Made in China’ लिखा ड्रोन मिला। अब BSF इसकी जांच कर रही है कि यह ड्रोन यहां क्यों और कैसे पहुंचा।
  • मुंबई: बांद्रा-पाखाड़ी इलाके में ड्रोन दिखने से लोग घबरा गए, जबकि मुंबई में पहले से ही UAV (Unmanned Aerial Vehicles) पर बैन है। यह घटना Operation Sindoor लॉन्च होने के बाद हुई, जिसके बाद वहां ड्रोन पर कड़े नियम लागू किए गए हैं।
  • उत्तराखंड और यूपी में भी ड्रोन उड़ने की खबरों ने लोगों में पैनिक फैला दिया।

सीएम का सख्त संदेश

सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा –
अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग ड्रोन से डर का माहौल बना रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लगेगा।”

अब क्या होगा?

यूपी में अगर कोई बिना अनुमति ड्रोन उड़ाता है, तो अब उसे गैंगस्टर एक्ट में केस झेलना पड़ सकता है।
ज़रूरत पड़ने पर NSA यानी National Security Act भी लगाया जा सकता है, जो बेहद सख्त कानून है।

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