
जीरा शराब फैक्ट्री बंद करने का मामला: नए सिरे से विचार करेगी Punjab govt, High court के कड़े रुख के बाद फैसला लिया वापस
मालब्रोज की जीरा फैक्टरी के संचालन के लिए मंजूरी न देने के मामले में कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए दखल की मांग की है। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया, जिसके बाद अब पंजाब सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया है। अब कंपनी का पक्ष सुनने के बाद सरकार दो सप्ताह के भीतर इस विषय पर नए सिरे से निर्णय लेगी।
याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया गया कि कंपनी की जीरा स्थित फैक्टरी के बाहर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए इस पर प्रदूषण बढ़ाने का आरोप लगाया था। याची ने बताया कि सभी प्रकार की जांच में क्लीन चिट के बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसे बंद करने की घोषणा की थी। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और कोर्ट ने याची के पक्ष में मुआवजा जारी करने का आदेश भी दिया था। इसके बाद अब कंपनी ने तकनीकी औपचारिकता के तहत कंसेंट टू ऑपरेट के लिए आवेदन किया तो उसे मनमाने तरीके से खारिज कर दिया।
इस फैसले के खिलाफ अपील की गई तो उस पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। याची ने कहा कि या तो उनकी अपील सुनने का आदेश दिया जाए या फिर इसे पंजाब के बाहर सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया जाए। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दो सप्ताह में सभी पहलुओं को देखने के बाद आदेश जारी करने का निर्देश दिया था। अब कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि अपील पर फैसला नहीं लिया गया है। साथ ही कंपनी को संचालन की अनुमति न देने का निर्णय लिया गया है।
नए सिरे से दाखिल की गई इस याचिका पर पंजाब सरकार ने अब कंपनी को संचालन करने की अनुमति न देने का निर्णय वापस ले लिया है। अब सरकार नए सिरे से कंपनी का पक्ष सुनने के बाद इस विषय पर निर्णय लेगी। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि निर्णय लेने से पूर्व एनजीटी और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर भी गौर किया जाए।
Please Share This News By Pressing Whatsapp Button