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शादी समारोह में फायरिंग करने वाला गिरफ्तार, Arms liecense भी रद्द होगा

सुल्तानपुर लोधी (कपूरथला)। हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर लगी रोक का उल्लंघन करते हुए विवाह में हवाई फायर करने वाले बलबूटा सिंह के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके हथियार का लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

डीसी विशेष सारंगल ने बताया कि 16 नवंबर को पंजाब सरकार के गन कल्चर को रोकने के जारी आदेशों के मद्देनजर जिले में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन व विवाह आदि समारोहों के दौरान फायरिंग पर पाबंदी का आदेश जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि प्रशासन को गांव चक्क दोनां में विवाह के अवसर पर बलबूटा सिंह निवासी शिकारपुर थाना सुल्तानपुर लोधी के लाइसेंसी हथियार से हवाई फायर करने की शिकायत मिली।

तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच के बाद 20 नवंबर को बलबूटा सिंह पर फायरिंग करने के आरोप में आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत थाना सदर कपूरथला में एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके अलावा उसके हथियार का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी शुरू की गई है।
डीसी ने ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार के निर्देशों को लागू किया जाएगा। विशेष रूप से विवाह, शादियों और सामाजिक आयोजनों में फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी कपूरथला नवनीत सिंह बैंस ने कहा कि बलबूटा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।

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